विदेशी युवती को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपने घर ठहराने पर कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज

विदेशी युवती को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपने घर ठहराने पर कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज

कांस्टेबल सज्जनसिंह जाटव (46) के खिलाफ जर्मनी की महिला नागरिक क्यारा मारकी (26) को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अपने घर में ठहराने पर विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7 और 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

source https://zeenews.india.com/hindi/crime/fir-against-constable-to-keep-foreigner-in-own-house/664875

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